Milk vendors are not getting the price, consumption is lower than before
प्रतीकात्मक तस्वीर

वाशिम. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था के 5 जुलाई 2018 के पत्रानुसार 10 वर्ष से अधिक निष्क्रिय में रहनेवाली सहकारी संस्थाओं का पंजीयन रद्द करने के निर्देश दिए गए है. इसके अनुसार वाशिम जिले की 22

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वाशिम. सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था के 5 जुलाई 2018 के पत्रानुसार 10 वर्ष से अधिक निष्क्रिय में रहनेवाली सहकारी संस्थाओं का पंजीयन रद्द करने के निर्देश दिए गए है. इसके अनुसार वाशिम जिले की 22 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं का पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

इन संस्थाओं पर लटक रही तलवार
पंजीयन रद्द करने की इस प्रक्रिया में वाशिम तहसील की शेतकरी दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ शेलु, जयकिसान दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ तोंडगाव, जयलक्ष्मी दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ वालकी जहागीर, हनुमान दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. चिखली, गोपाल दूध उत्पादक संस्था म. पिंपलगाव, कारंजा तहसील की वसंत दूध उत्पादक संस्था म़ पसरणी, वसंत दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. काली कारंजा, भारत दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. कारंजा, राणुमाता दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ खेर्डा बु , बेंबलपाट दूध उत्पादक संस्था म. अंबोडा, जयअंबे दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ शेवती, उस्मानिया दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. पानविरा, मागासवर्गीय दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ फुलउमरी, मानोरा तहसील की मानोरा दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ मानोरा, मंगरुलपीर तहसील की आदर्श दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. कोलंबी, किसान दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. आसेगाव, मालेगाव तहसील के बालाजी दूध उत्पादक सहकारी संस्था राजुरा, सर्वोदय दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. किन्हीराजा, गोपालकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था म़ जऊलका, रिसोड तहसील की लिंगेश्वर दूध उत्पादक सहकारी संस्था लिंगापेन, संतोष दूध उत्पादक सहकारी संस्था म. किनखेड़ा और श्रीकृष्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था म़ वनोजा का समावेश है.

15 दिनों में आपत्तियां दर्ज करने का आह्वान
इन संस्थाओं का पंजीयन रद्द करने के पूर्व संबंधित संस्थाओं के जमाकर्ताओं, कर्जधारकों तथा भागधारकों को यदि कोई आपत्तियां हो तो वे 15 दिनों के भीतर सहायक निबंधक सहकारी संस्था अकोला तथा संस्था के संबंधित अवसायक की ओर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का आह्वान किया गया है. इस निर्धारित कालावधि में आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मानकर संस्था का पंजीयन रद्द किया जाएगा. ऐसी जानकारी सहायक निबंधक सहकारी (पदुम) अकोला ने दी है.