महाराष्ट्र प्राणी सरंक्षण अधिनियमों पर अमल करें

वाशिम. महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियमों को जिले में प्रभावी रूप से अमल करने व गोवंश हत्या व पशुओं की यातायात पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी ऋषीकेश मोडक ने दिए है़ं

Loading

वाशिम. महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियमों को जिले में प्रभावी रूप से अमल करने व गोवंश हत्या व पशुओं की यातायात पर अंकुश लगाने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के आदेश जिलाधिकारी ऋषीकेश मोडक ने दिए है़ं वे जिलाधिकारी कार्यालय के वाकाटक सभागृह में आयोजित जिलास्तरीय प्राणी क्लेश प्रतिबंध समिति की सभा में बोल रहे थे़ इस अवसर पर जिला पशुसंवर्धन उपायुक्त डा़ ब़ी एस़ बोरकर ,जिला पशु संवर्धन अधिकारी डा़ ईशाद खान, सहा़ पशुसंवर्धन आयुक्त डा़ एऩ डी़ खाजोने, प्रभारी सहाय्यक वन संरक्षक एस़ आर.नांदुरकर, पुलिस निरीक्षक बी़ जी़ कर्‍हाले समेत समिति के शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित थे़ जिलाधिकरी मोडक ने इस अवसर पर कहा कि , महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम नुसार राज्य में गोवंशीय पशुओं की कत्ल करना, उसी प्रकार से वाहतूक करने के लिए मनाई है़ उन्होंने कहा कि मवेशियों की वाहतूक करते समय उनको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आना, वाहनों में क्षमता से अधिक पशुओं की यातायात करना आदि बाबत जागरुकता रखना चाहिए़

कार्रवाई का लिया जाएगा जायजा
पशुओं की वाहतूक करने वाले वाहनधारकों के पास सहाय्यक पशुसंवर्धन आयुक्त का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. इस प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं रहने पर उन वाहनों पर कार्यवाही करने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए है़ं इस बाबत की अगली होनेवाली सभा मे कितने वाहनों पर कार्रवाई की गई इसका जायजा भी लिया जाएगा़ बैठक में उपस्थित शासकीय व अशासकीय सदस्यों ने केंद्र के प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कानून 1960 व उसी प्रकार से महाराष्ट्र शासन के प्राणी संरक्षण कानुन 1976 व महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारित ) अधिनियम के नियम व शर्तों की विसृत जानकारी दी गई़