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बुलढाना. पुराने मामले में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपये जुर्माने की सजा बुलडाणा सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई. प्राप्त जानकारी के अनुसार धाड़

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बुलढाना. पुराने मामले में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को तीन माह का सश्रम कारावास तथा 2,000 रुपये जुर्माने की सजा बुलडाणा सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनाई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार धाड़ पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम दुधा में सुरेखा शेलार के साथ आरोपी प्रमोद उत्तम शेलार का विवाद चल रहा था. इस विवाद के चलते आरोपी प्रमोद शेलार ने 10 जून को सुबह 10.30 बजे सुरेखा शेलार के सिर पर लकड़ी से वारकर उसे घायल कर दिया था तथा उसके साथियों ने भी सुरेखा के साथ मारपीट की. मालमे में सुरेखा ने धाड पुलिस स्टेशन में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. तत्कालीन थानेदार गिरीश ताथोड के मार्गदर्शन में धाड पुलिस थाने के पुलिस नाईक प्रकाश दराडे ने आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 324, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच की.

सबूतों की हुई जांच
जांच पूरी होने पर बुलडाणा सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया. न्यायालय में सभी सबूतों को जांचने के बाद आरोपी प्रमोद शेलार को दोषी करार देते हुए उसे तीन माह का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. मामले में सरकार की ओर से एड. अनिल वर्मा ने कामकाज संभाला. मामले में पैरवी अधिकारी के तौर पर सहायक पुलिस उपनिरीक्षक संजय गवई तथा पुलिस सिपाई इम्रान शेख ने कामकाज देखा.