Jharkhand: High Court approves hearing through video conferencing

पुसद. तहसील के यरंडा के आरोपी को न्यायालय ने मारपीट व छेड़छाड़ मामले में एक साल की सजा सुनाई है तथा दो हजार का जुर्माना ठोंका है. इस मामले में आरोपी रमेश वानखडे (25) ने 27 मई 2014 को सुबह 8.30 बजे के

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पुसद. तहसील के यरंडा के आरोपी को न्यायालय ने मारपीट व छेड़छाड़ मामले में एक साल की सजा सुनाई है तथा दो हजार का जुर्माना ठोंका है. इस मामले में आरोपी रमेश वानखडे (25) ने 27 मई 2014 को सुबह 8.30 बजे के दौरा न एक विवाहिता घर के रसोईघर में भोजन पका रही थी, इस दौरान आरोपी रमेश घर में घुसकर विवाहिता को अश्लील गालीगलौज करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ की तथा मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. विवाहिता की शिकायत पर ग्रामीण पुलिस ने रमेश के खिलाफ गुनाह दर्ज किया.

पुलिस जांच पड़ताल कर न्यायालय में दोषारोप पत्र दाखिल किया. इसमें शासन की ओर से एड. तुकाराम चव्हाण ने अदालत के सामने पक्ष रखा. पैरवी अधिकारी अनिल राठोड ने सहयोग किया. न्यायालय ने रमेश को एकसाथ एक साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपए जुर्माना ठोंका. जांच अधिकारी सहायक पुलिस उपनिरीक्षक देवराव राठोड ने मामले की जांचपड़ताल की थी.