Wardha Lockdown

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    मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Udhav Thackeray) ने आज लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य में 15 दिन तक धारा 144 की लागु करने की घोषणा की। जो बुधवार रात आठ बजे से लेकर एक मई तक चलेगा।

    इसके पहले मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “राज्य में स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। कोरोना के मामले जिस तरह आ रहे हैं, उससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अस्पतालों  बेड और ऑक्सीजन की कमी कमी गई है।” उन्होंने ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार से सड़क मार्ग के साथ-साथ हवाई मार्ग से भी सप्लाई की मांग की है।

    इसी के साथ सीएम ठाकरे ने मदद पहुंचाने के लिए वायुसेना का उपयोग करने की भी मांग प्रधानमंत्री मोदी की है। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अनावश्यक नहीं निकलने का अनुरोध जनता से किया है। सबसे महत्वपूर्ण यह की इस दौरान क्या क्या क्या रहेगा शुरू और क्या रहेगा बंद, यह आम जनता  लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। 

    क्या रहेगा शुरू:

    •  ट्रांसपोर्ट: हवाई, रेल, ऑटो, टैक्सी और सार्वजनिक बस (टैक्सी: ड्राइवर सहित तय सवारी से आधा, बस: बैठने के लिए जितने सीट है उतनी, कोई भी यात्री खड़ा नहीं रहेगा)
    • अस्पताल, दवाई की दुकान, मेडिकल से जुड़े हुए उत्पादन कारखाना और एजेंसीज
    • जानवरों का दवाखाना और उनके खाने की दुकान
    • किराना, फल, सब्जी, डेली नीड्स सहित रोज इस्तेमाल आने वाली वस्तुओं की दुकान।
    • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस  
    • रेस्टुरेंट (टेक होम और होम डिलीवरी )
    • रास्तों पर लगने वाली खाने की दूकान (सुबह 07 बजे से रात आठ बजे तक, केवल पैक फ़ूड)
    • मैरिज हॉल, लॉन (केवल 25 लोग)
    • ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस 
    • सड़क, घर सहित सभी निर्माण कार्य (काम करने वालों को उसी स्थान पर रहने या तय जगह पर एक साथ रखने की व्यवस्था हो तो) 
    • देशों के राजनैतिक कार्यालय 
    • बरसात के काम 
    • सभी बैंक, उनके सभी एटीएम 
    • सेबी और सेबी से मान्यता प्राप्त कार्यालय 
    • सभी पेट्रोल पंप 
    • सभी आईटी ऑफिस 
    • दूरसंचार सेवा, पानी आपूर्ति 
    • खेती के काम 
    • डोर टू डोर वृत्तपत्र पहुंचना 

    क्या रहेगा बंद 

    • निजी सरकारी कार्यालय
    • निजी बस
    • सभी होटल, बार और रेस्टोरेंट्स
    • स्कूल, कॉलेज और निजी कोचिंग सेंटर
    • मॉल, सिनेमा घर, ड्रामा थेटर
    • वाटर पार्क, क्लब स्विमिंग पुल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
    • फिल्म,सीरियल की शूटिंग
    • मंदिर, मस्जिद सहित सभी प्रार्थना केंद्र  
    • बाल काटने, स्पा, सैलून और ब्यूटी पार्लर
    • सभी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम (हालांकि जहां चुनाव निर्धारित है वहां चुनाव आयोग के नियमों का पालन करना होगा)