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    नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) कोविड-19 (Covid-19) के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad HC के आदेश के खिलाफ योगी सरकार (Yogi Goverment) की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। मेहता ने सोमवार को दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ‘‘एक न्यायिक आदेश में एक सप्ताह के लिए वर्चुअल लॉकडाउन” की घोषणा की गई है।

    उन्होंने पीठ से इस मामले में आज ही सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य के पांच बड़े शहरों से जुड़ा है। पीठ ने कहा, ‘‘ठीक है।”उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध ‘‘पूर्ण लॉकडाउन नहीं” हैं।