नयी दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार अब उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पांच शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुरनगर, प्रयागराज और गोरखपुर) में अब लॉकडाउन (Lock Down) नहीं लगेगा। जी हाँ इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक भी लगा दी है। आज इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास अन्य कई केस लंबित हैं।”
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की ओर से आज सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि, “हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका कोई समुचित हल नहीं है।
The Supreme Court bench today in its order also asked the state of Uttar Pradesh to submit before the state High Court its various steps and measures taken to control the pandemic, within a week.
— ANI (@ANI) April 20, 2021
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर पांच शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर आज यानी मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया था। इतना ही नहीं आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बीते सोमवार को दिए गए उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ‘‘एक न्यायिक आदेश में एक सप्ताह के लिए वर्चुअल लॉकडाउन” की घोषणा की गई है।
उन्होंने पीठ से इस मामले में आज ही सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य के पांच बड़े शहरों से जुड़ा है। पीठ ने कहा, “ठीक है।” उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को पांच बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध “पूर्ण लॉकडाउन नहीं” हैं।