आरबीआई ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को दी RTGS, NEFT में भागीदारी की अनुमति

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    मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाले समेत अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं (पीएसपी) को वास्तविक समय पर सकल निपटान (RTGS) और इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोष अंतरण (NEFT) जैसे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (CPS) में प्रत्यक्ष सदस्य के रूप में भाग लेने को मंजूरी दी। 

    पीएसपी के अंतर्गत प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) परिचालक और व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग प्रणाली (ट्रेड रिसिविएबल डिस्काउंटिंग सिस्टम-ट्रेड्स) शामिल हैं।

    आरबीआई ने बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा कि मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा और पीएसपी के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह सलाह दी जाती है कि पहले चरण में अधिकृत गैर-बैंक पीएसपी यानी प्रीपेड भुगतान उत्पाद जारी करने वाले, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में बतौर सदस्य भाग लेने के लिये पात्र होंगे।

    उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बैंक ने अप्रैल 2021 की मौद्रिक नीति में घोषणा की थी कि वह चरणबद्ध तरीके से आरबीआई द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली-आरटीजीएस और एनईएफटी व्यवस्था में गैर-बैंकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि गैर-बैंकों के लिए सीपीएस तक सीधी पहुंच भुगतान परिवेश में जोखिम को कम करती है।   

    अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम से गैर-बैंकों के लिये भुगतान की लागत में कमी, बैंकों पर निर्भरता को कम करने, भुगतान पूरा करने में लगने वाले समय को कम करने जैसे लाभ होंगे। (एजेंसी)