लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में डीजीपी (DGP) ने मुहर्रम (Muharram guideline) को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस बार COVID-19 महामारी के मद्देनजर मुहर्रम के अवसर पर किसी भी जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। जिसे लेकर डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं। इस वर्ष मुहर्रम 19 अगस्त को मनाया जाएगा।
गाइडलाइन के अनुसार में डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को धर्म गुरुओं से संवाद बनाने, अपने बीट में जाकर सभी प्रकार के विवाद आदि की जांच करने, विभिन्न विवाद के स्थलों और मार्गो का भ्रमण करने और सभी सामाजिक एवं धर्म गुरुओं से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं।
No procession should be allowed on the occasion of Muharram, in view of COVID19 pandemic: Uttar Pradesh Police pic.twitter.com/sTw7ZZk7RD
— ANI UP (@ANINewsUP) August 1, 2021
गाइडलाइन के अनुसार संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था और चेकिंग कराई जाए। साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाए। इसके अलावा सघन जांच एवं तलाशी की व्यवस्था के लिए। श्वान दल, आतंकवादी निरोधक दस्ता और बम निरोधक दल की तैनाती सुनिश्चित करने और प्रत्येक छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेने के निर्देश डीजीपी ने दिए हैं।
ज्ञात हो कि योगी सरकार ने 25 जुलाई को शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा पर भी रोक लगाई थी। राज्य सरकार की अपील के बाद कांवड़ संघों ने यात्रा रद्द करने का फैसला किया था। सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी के चलते लिया था।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 36 नए मरीजों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। हालांकि इस अवधि में किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। राज्य में अब तक इस वायरस से मरने वालों की संख्या 22,763 है। इसी अवधि में 70 मरीज संक्रमण से उबर गए हैं। राज्य में इस वक्त 664 कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में दो लाख 48 हजार से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। राज्य में अब तक छह करोड़ 57 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है।