मुंबई: पुणे लैंड डील (Pune Land Deal) केस में ईडी की जांच झेल रहे महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व राजस्व मंत्री और एनसीपी नेता एकनाथ खडसे (NCP Leader Eknath Khadse) की पत्नी मंदाकिनी खडसे को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने ईडी (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे (Mandakini Khadse) को दी गई अंतरिम सुरक्षा 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
एएनआई के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को दी गई अंतरिम सुरक्षा 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
Bombay High Court extends interim protection given to Mandakini Khadse, wife of NCP leader Eknath Khadse, till 21st December in a money laundering case of ED Mumbai. Her Anticipatory bail application will be heard next on 21st December.
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— ANI (@ANI) December 7, 2021
दरअसल, पुणे लैंड डील के एक मामले की जांच के लिए ईडी एकनाथ खड़से और उनकी पत्नी से भी पूछताछ कर चुके हैं। इससे पहले मंदाकिनी खडसे को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से 7 दिसंबर तक के लिए अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया था। हालांकि उच्च न्यायालय ने उन्हें जांच में सहयोग करने और का आदेश दिया था।
बता दें कि, महाराष्ट्र में पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे खड़से को पुणे के भोसरी एमआईडीसी क्षेत्र में सरकारी जमीन की खरीद उनकी पत्नी और दामाद द्वारा किए जाने में पद का दुरुपयोग करने के आरोप हैं। खड़से को साल 2016 में मंत्री पद छोड़ना पड़ा था।