Supreme court
सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

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    नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट (SC on Maharashtra MLAs Suspension ) से राहत मिली है। बताना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द किया है।

    ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। जिन विधायकों को निलंबित किया गया था उसमें निलंबित होने वाले विधायकों में आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, योगेश सागर, गिरीज महाजन, संजय कुटे, हरीश पिंपले, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया सहित नारायण कुचे का समावेश था।

    गौर हो कि पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में इन विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन को रद्द करते हुए कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें ये पूरा हंगामा हुआ था।