नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित 12 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट (SC on Maharashtra MLAs Suspension ) से राहत मिली है। बताना चाहते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए रद्द किया है।
ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपा विधायकों के एक साल के निलंबन को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। पीठासीन अधिकारी के साथ कथित रूप से दुर्व्यवहार करने के आरोप में विधायकों को एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। जिन विधायकों को निलंबित किया गया था उसमें निलंबित होने वाले विधायकों में आशीष शेलार, अतुल भातखलकर, योगेश सागर, गिरीज महाजन, संजय कुटे, हरीश पिंपले, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगडीया सहित नारायण कुचे का समावेश था।
Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR
— ANI (@ANI) January 28, 2022
गौर हो कि पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 भाजपा विधायकों को एक साल के लिए निलंबित किया गया था। ओबीसी आरक्षण के समर्थन में इन विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन को रद्द करते हुए कहा कि विधायकों का निलंबन सिर्फ उसी सत्र के लिए हो सकता है जिसमें ये पूरा हंगामा हुआ था।