Indigo-Disabled Child
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    नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट से उतारने के मामले में DGCA ने अब इंडिगो (Indigo) पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही इंडिगो एयरलाइंस को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। 

    गौरतलब है कि, 8 मई को इंडिगो ने रांची से हैदराबाद जा रही फ्लाइट से एक दिव्यांग बच्चे को उतार दिया था। तब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। हालाँकि बाद में एयरलाइंस ने बताया कि बच्चा फ्लाइट में चढ़ने से डर रहा था, उसकी स्थिति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ने यह फैसला ले लिया था।

    इंडिगो ने नौ मई को कहा था कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए, एक दिव्यांग बच्चे को सात मई को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह घबराया हुआ नजर आ रहा था।  चूंकि बच्चे को विमान में सवार होने से रोक दिया गया, इसलिए उसके साथ मौजूद माता-पिता ने भी विमान में सवार नहीं होने का फैसला किया। 

    नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय एक टीम का गठन किया था। DGCA ने एक बयान में कहा, “सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे के साथ इंडिगो के कर्मचारियों का व्यवहार गलत था और इससे स्थिति बिगड़ गई थी।” इसमें कहा गया है कि बच्चे के साथ करुणा का व्यवहार किया जाना चाहिए था और बच्चे की घबराहट दूर कर उसे शांत किया जाना चाहिए था।   

    बयान के अनुसार विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, लेकिन एयरलाइन के कर्मचारी ऐसा करने में विफल रहे। इसमें कहा गया है, “इसे देखते हुए, डीजीसीए में सक्षम प्राधिकारी ने संबंधित विमान नियमों के प्रावधानों के तहत एयरलाइन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।”