TEESTA
Pic: Twitter

    Loading

    नई दिल्ली. गुजरात (Gujarat) से आ आ रही एक बड़ी खबर के अनुसार, यहां अहमदाबाद की एक अदालत ने 2002 गुजरात दंगों के संबंध में झूठे साक्ष्यों के आधार पर निर्दोष लोगों को फंसाने के एक मामले में बीते रविवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार को दो जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

    दरअसल अभियोजन ने सीतलवाड़ और श्रीकुमार की 14 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। इस पर लोक अभियोजक मितेश अमीन ने कहा कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस पी पटेल की अदालत ने सीतलवाड़ और श्रीकुमार को दो जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन्होंने बताया कि दोनों को अहमदाबाद अपराध शाखा द्वारा शनिवार को दर्ज की गई एक FIR के चलते गिरफ्तार किया गया था। 

    गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) को जालसाजी, आपराधिक साजिश और उनके साथ मारपीट किए जाने का झूठा आरोप लगाकर कानूनी कार्यवाही में गैर जरुरी बाधा डालने के एक नए केस में मुंबई (Mumbai) में हिरासत में लिए जाने के एक दिन बाद गुजरात (Gujarat) आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने बीते रविवार तड़के उन्हें अहमदाबाद अपराध शाखा को सौंप दिया गया था।

    हालाँकि गुजरात पुलिस के ATS दस्ते ने जब बीते शनिवार को सीतलवाड़ को मुंबई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया था, तब गिरफ्तारी के बाद सीतलवाड़ ने पुलिस पर उनके साथ बदसलूकी करने और हाथ में इरादतन चोट पहुंचाने का संगीन आरोप भी लगाया था।