नई दिल्ली. सुबह की अन्य बड़ी खबर के अनुसार, अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नोएडा (Noida) के सुपरटेक ट्विन टॉवर (Twin Tower) को गिराने की जरुरी इजाजत दे दी है। जी हां, आगामी 28 अगस्त को अब ट्विन टॉवर को गिराया जाएगा। बता दें कि कोर्ट ने इससे पहले मई में ट्विन टॉवर को गिराए जाने के लिए 3 महीने की मोहलत भी दी थी।
Supreme Court gives an additional time of one week for demolition of Supertech’s twin 40-storey towers in its Emerald project in Noida, Uttar Pradesh, in case of any supervening circumstances or technical issues delaying the demolition on August 28. pic.twitter.com/0AjKhHKWtA
— ANI (@ANI) August 12, 2022
जानें पूरा मामला
दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने बीते 2006 में सुपरटेक को 17.29 एकड़ (लगभग 70 हजार वर्ग मीटर) जमीन सेक्टर-93 ए में आवंटित की थी। इस सेक्टर में एमेराल्ड कोर्ट ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत 15 टावरों का निर्माण हुआ था। वहीं प्रत्येक टॉवर में 11 मंजिल बनी थीं। फिर साल 2009 में नोएडा अथॉरिटी के पास सुपरटेक बिल्डर ने एक रिवाइज्ड प्लान जमा कराया।
तब इस प्लान में एपेक्स व सियान नाम से दो टावरों के लिए एफएआर खरीदा। लेकिन तब बिल्डर ने इन दोनों टावरों के लिए 24 फ्लोर का प्लान मंजूर करा लिया। साथ ही इस पर बिल्डर ने 40 फ्लोर के हिसाब से 857 फ्लैट बनाने शुरू कर दिए। इनमें 600 फ्लैट की बुकिंग हो गई। ज्यादातर ने फ्लैट की रकम भी जमा करानी शुरू कर दी गयी।
लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही खरीदारों ने इसका जमकर विरोध शुरू कर दिया और इसे गिराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 में हाईकोर्ट ने दोनो टावरों को गिराने का आदेश दिया था। वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जिसके फलस्वरूप अब आगामी 28 अगस्त को अब ट्विन टॉवर को गिराया जाएगा।