Crop Loan

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    नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल (Modi Cabinet) ने तीन लाख रुपये तक के अल्पावधि कृषि ऋण पर ब्याज में 1.5 फीसदी सालाना की छूट देने के फैसले को मंजूरी दे दी है।  इस योजना के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिए 34,856 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करना है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने यह भी कहा है कि, इस फैसले से किसान को कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त कर्ज मिलेगा। 

    केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, इसके साथ ही  ऋण देने वाली संस्थाओं( विशेष रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों) की व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि ऋण की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। 

    वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024 के लिए ऋण प्रदान करने वाले संस्थाओं  (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों को) को 3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करने के लिए 1.5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि, किसानों को समय पर कर्ज चुकाते समय 4 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण मिलता रहेगा।