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    नई दिल्ली. दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार, दिल्ली HC (Delhi HC) ने आज यानी बुधवार को CBI की ओर से जांच की जा रही को-लोकेशन घोटाला मामले में NSE की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण (Chitra Rankrishna) और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम (Anand Subramaniyam) को आज जमानत दे दी है। 

    आज इन जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि वह NSE के दो पूर्व अधिकारियों को वैधानिक जमानत दे रहे हैं। बता दें कि देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हुई वीतीय गड़बड़ी के इस मामले में बीते मई 2018 में FIR दर्ज की गई थी।

    वहीं CBI ने तब इस मामले में मार्केट एक्सचेंजों के कंप्यूटर सर्वर से स्टॉक ब्रोकरों तक सूचना के कथित अनुचित प्रसार की जांच कर रही है। जहां सुब्रमण्यम को इस मामले में बीते 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। वहीं बीते 6 मार्च को इस मामले में CBI ने चित्रा रामकृष्ण को भी अरेस्ट कर लिया था।