AFSPA-Nagaland
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार (24 मार्च) को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा (AFSPA) को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (Armed Forces (Special Powers) Act) सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व वारंट के अभियान चलाने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अफस्पा को 01 अप्रैल से 9 जिलों – दीमापुर, निउलैंड, चुमौकेदिमा, मोन, किफिर, नोकलाक, फेक, पेरेन और जुन्हेबोटो – और चार में 16 पुलिस स्टेशनों में छह महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। नागालैंड के अन्य जिले – कोहिमा, मोकोकचुंग, लोंगलेंग और वोखा में भी बढ़ा दिया गया है।

गृह मंत्रालय अधिसूचना के अनुसार, ‘अरुणाचल प्रदेश (एपी) में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिले और एपी के नामसाई जिले में नामसाई और महादेवपुर पीएस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 को आज से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है क्योंकि उन्हें अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है।’

नागालैंड के चार जिलों के 16 पुलिस स्टेशन हैं शामिल

अधिसूचना के अनुसार,  केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 को नौ जिलों में और नागालैंड के चार जिलों के 16 पुलिस स्टेशनों को ‘अशांत क्षेत्र’ के रूप में आज से छह महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। नागालैंड में जहां कुल 16 जिले हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में 26 जिले हैं।