There should be only one policy on lockdown

महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे रेड जोन में होने की वजह से वहां लॉकडाउन के प्रतिबंध शिथिल करना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में 3169 कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें से 684 मुंबई में और 65 पुणे में है। ठाणे जिले में 177 कंटेनमेंट जोन हैं इसलिए राज्य में एक बार में आर्थिक तथा अन्य गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकतीं।

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कोरोना आपदा को देखते हुए केंद्र ने लॉकडाउन लागू किया था। अब उसे खोलने की जिम्मेदारी राज्यों पर क्यों होनी चाहिए? इस मामले में एक ही नीति रहनी चाहिए। लॉकडाउन-5 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश जारी होने के बाद इस बारे में फैसला करने का अधिकार राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकारें तय करेंगी कि लॉकडाउन कितना खोला जाए। महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे रेड जोन में होने की वजह से वहां लॉकडाउन के प्रतिबंध शिथिल करना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में 3169 कंटेनमेंट जोन हैं जिनमें से 684 मुंबई में और 65 पुणे में है। ठाणे जिले में 177 कंटेनमेंट जोन हैं इसलिए राज्य में एक बार में आर्थिक तथा अन्य गतिविधियां शुरू नहीं की जा सकतीं। ऐसा माना जा रहा है कि क्रमगत रूप से ही पाबंदियां हटाई जाएंगी। केंद्र के निर्देशानुसार 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टारेंट व शापिंग मॉल खुलेंगे लेकिन इनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर से जुड़ी शर्तें लागू रह सकती हैं। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे उनके यहां बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं। राकां अध्यक्ष शरद पवार की राय है कि महाराष्ट्र की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा फैक्टरियों व उद्योगों को खोलने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को शिथिल करने के संदर्भ में स्कूल, कॉलेज खोलने के मुद्दे पर कहा है कि राज्य सरकारें स्कूलों व बच्चों के माता-पिता से बात कर इस बारे में फैसला कर सकती हैं। कोरोना की गंभीर स्थिति देखते हुए जुलाई में ही शिक्षा संस्था खोले जाने पर विचार होगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क, असेंबली हॉल खोलने पर पार्ट-3 में फैसला होगा। इसके आसार भी जून महीने में नहीं लगते। राज्य सरकारें अपने यहां के हालात देखने के बाद ही इस बारे में विचार कर पाएंगी।

महाराष्ट्र में दिशा-निर्देश जारी
महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है, उसके मुताबिक इन कर्मचारियों की कार्यालयों में रोज थर्मल जांच होगी। साथ ही खिड़की-दरवाजे खुले रखे जाएंगे। कर्मचारियों को ट्रिपल लेयर मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना होगा। महाराष्ट्र में हास्पिटेलिटी तथा होटल, मॉल्स को खोलने की अनुमति 8 जून से होगी। कर्मचारियों को ई आफिस का अधिकतम उपयोग करने, ईमेल करने, आफिस के कम्प्यूटर की सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।