अकोला. अकोला महानगर व जिले में गंभीर मामलों में शामिल कुख्यात अपराधियों के तड़ीपार के प्रस्ताव उप विभागीय दंडाधिकारी डा.नीलेश अपार की ओर पुलिस प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए थे. मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत अपराधियों को विविध समयावधि के लिए तड़ीपार किया गया है.
अकोला शहर से तड़ीपार किए जाने वाले अपराधियों में रामदासपेठ थानांतर्गत रामदास खरारे तीन माह , पुराना शहर थानांतर्गत निवासी ललित राजेश बेंडे 3 माह व शेख शाहरुख शेख महबूब को 6 माह, धनराज उर्फ कालू, संजय कुचर को 6 माह, शेख फजल शेख युसूफ को 6 माह इसी तरह एमआईडीसी पुलिस थानांतर्गत निवासी गोपाल काठोडे, पातुर थानांतर्गत निवासी बंटी केवट को 3 माह, बोरगांव मंजू थानांतर्गत निवासी नितिन बढे को 3 माह, पुराना शहर के आशीष वानखडे को 3 माह, शेख कासम उर्फ गुड्डू को 6 माह, अकोट फैल निवासी विशाल रोकडे को 6 माह, अरुण बल्लाल को 3 माह और सिविल लाईन थानांतर्गत निवासी विशाल अंभोरे को 3 माह, राष्ट्रपाल इंगले को 6 माह के लिए अकोला जिले से तड़ीपार किया गया है.