Covid curfew extended for one more week in Uttarakhand but these concessions were given
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अकोला. मिशन बिगेन अगेन के अंतर्गत लाकडाउन की समयावधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है. पूर्व के समान कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां कायम रहेगी. शेष शहर में नई सहुलियतें दी गई है. बाजार सशर्त खुलें रहेंगे. यह आदेश 4 से 30 जून तक कायम रहेगा. 5 जून से दिशा और सम, विषम तिथि के अनुसार दूकानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई है. आदेश के अनुसार बाजार में रास्ते के एक ओर की दूकानें सम तिथि में तथा दूसरी ओर की दूकानें विषम तिथि में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक शुरू रखने की अनुमति सशर्त दी गई है. कपड़ों की दूकान में ट्रायल की अनुमति नहीं रहेगी तथा बेचा हुआ माल बदलने या वापस करने की अनुमति नहीं दी गई है. 4 जून से साइकलिंग, दौड़ना, चलना आदि के लिए सार्वजनिक स्थलों में, बगीचों में  सुबह 5 से 7 बजे तक अनुमति दी गई है.

अपाईंटमेंट पद्धति से करना होगा काम 
 किसी भी स्थल पर भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए. सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, पेस्ट कंट्रोल, तकनीशियनों को काम करने की अनुमति दी गई है. वर्कशॉप व गैरेज को अपॉईंटमेंट पध्दति से काम करना होगा. शापिंग माल व मार्केट संकुलों को सम, विषम पद्धति से खोलने की अनुमति दी गई है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर दूकानें बंद की जाएगी. 8 जून से निजी कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्य करने की अनुमति दी गई है. 

प्रतिबंधित क्षेत्र के संदर्भ में आदेश
जिलाधिकारी के आदेश में कहा गया है कि शाला, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग क्लास बंद रहेंगे. सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल आदि बंद रहेंगे. सामाजिक, क्रीड़ा, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रम बंद रहेंगे. नियमों का पालन करना अत्यावश्यक है. यात्रा के दौरान बस में 50 प्रतिशत यात्रियों को अनुमति रहेगी. शहर व जिले की सभी बैंक व पतसंस्थाएं दैनिक कार्य के समयानुसार शुरू रहेंगे.