MINI LOCKDOWN IN JALGAON

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    • जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें

    अकोला. जिले में कोरोना का प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. इस बढ़ते हुए प्रादुर्भाव पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा लाकडाउन लगाया गया है. इसके बावजूद शहर तथा जिले में लोगों का बड़ी मात्रा में बाहर निकलना जारी है. जिससे सरकार द्वारा और कड़े कदम उठाए गए हैं.

    जिससे सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा मार्गदर्शक सूचनाओं में कुछ बदलाव किए हैं. जो 20 अप्रैल की रात 8 बजे से अमल में लाए जाएंगे. अब जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकाने सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही शुरु रखे जा सकेंगे. जिसमें किराणा दुकानें, सब्जी और फलों की दुकानें, दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थों की बिक्री, मांस एवं मछली की दुकानें, कृषि से संबंधित दुकानें शामिल हैं.

    इसी तरह सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बिगर बैंकिंग वित्तीय संस्था, सुक्ष्म वित्तयी संस्था, सरकारी संस्था, बीमा, पोस्ट सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं शुरू रखने की अनुमति दी गयी है. पेट्रोल पम्प को निजी वाहनधारकों के लिए सुबह 7 से 11 बजे शुरू रखने की अनुमति दी गयी है.

    बैटरी, इन्वर्टर, यूपीएस सामग्री की दुकानें केवल अस्पताल, कोविड हॉस्पिटल, आईसीयू, क्रिटिकल सेंटर आदि स्थानों के लिए सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खोले जा सकेंगे. यह आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर द्वारा 1 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए जारी किया गया है. 

    सभी लोग लाकडाउन के आदेश का पालन करें- प्रा.संजय खड़से

    आज जिला प्रशासन द्वारा जो लाकडाउन के आदेश जारी किए गए है. सभी लोगों का काम है कि इसका पूरी तरह से पालन करें, यह आहवान निवासी उप जिलाधिकारी प्रा.संजय खड़से ने किया है.