अब शुरू की अकोला मनपा ने कार्रवाई, बिना अनुमति कोविड के रोगियों का इलाज

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    • 3 अस्पतालों पर 10 लाख का दंड

    अकोला. अकोला मनपा अब कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए काफी गंभीर दिखाई दे रही है. अकोला शहर के तीन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की गयी है. मनपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन तीन अस्पतालों में कोरोना वायरस के रोगियों पर बिना अनुमति के उपचार किया जा रहा था. जिला स्तरीय सुकाणु समिति द्वारा शनिवार को निरीक्षण किया गया तथा रविवार की देर रात इन अस्पतालों पर दंडात्मक कार्रवाई की गयी. मनपा आयुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई हुई.

    मनपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार राम नगर स्थित डा.नरेंद्र सरोदे के श्वास हॉस्पिटल पर पहली कार्रवाई की गयी. यह आर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, यहां पर बिना अनुमति के कोविड के सात संदिग्ध रोगियों पर उपचार किया जा रहा था. इन रोगियों पर रेमडेसिवीर इंजेक्शन द्वारा उपचार शुरू था. नियमों का उल्लंघन करने के प्रकरण के अनुसार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 53 के अनुसार 2 लाख रू. की दंडात्मक कार्रवाई की गयी.

    इसके बाद कौलखेड़ क्षेत्र में डा.स्वप्निल देशमुख के फिनिक्स हॉस्पिटल में 9 बेड पर बिना अनुमति कोरोना के रोगियों पर उपचार किया जा रहा था. यहां भी रेमडेसिवीर इंजेक्शन का उपयोग किया गया. इस अस्पताल पर 5 लाख रू. का दंड लगाया गया है. इसी तरह महाजनी प्लाट स्थित डा.सागर थोते के हॉस्पिटल व ज्येष्ठ क्लीनिक में भी कोरोना के संदिग्ध रोगियों पर उपचार किया जा रहा था इस अस्पताल पर भी 3 लाख रू. का दंड लगाया गया.