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    अकोला. सामाजिक कार्यकर्ता किसानराव हुंडीवाले की हत्या के मामले में हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चार आरोपियों ने पुरानी बीमारी के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले के चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

    इसलिए वह नागपुर बेंच के पास गए थे. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय शिक्षण प्रसारक मंडल कौलखेड़ के सदस्यों की चयन प्रक्रिया को लेकर लोक न्यास निबंधन कार्यालय में 2014 से विवाद चल रहा है. इसी मामले में 6 मई 2019 को दोपहर करीब 12 बजे किसानराव हुंडीवाले अपने बेटे प्रवीण के साथ ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय में मौजूद थे.

    किसानराव हुंडीवाले की हत्या विक्रम उर्फ छोटू गावंडे, रणजीत गावंडे, मुन्ना उर्फ प्रवीण गावंडे, धीरज गावंडे, सूरज गावंडे, श्रीराम गावंडे, सतीश तायड़े, विशाल तायड़े, मयूर अहीर, दिनेश ठाकुर, प्रतीक तोंडे, मंगेश गावंडे और मोहम्मद साबीर समेत उनके साथियों ने की थी. मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज कराया गया है. इस मामले में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी थी.