नप की खेती मालिक को वापस देने के प्रस्ताव को आहवान

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    पातुर. नगर परिषद की आम सभा ली गयी सभा में शहर विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. लेकिन नगर पालिका की खेती सर्वे नंबर 446/1 खेती के मालिक को वापस देने का प्रस्ताव 24 मार्च 2021 को पारित किया गया था. 22 जून 2021 को फिर से प्रस्ताव में सुधार हेतु खेती नि:शुल्क वापस देने का प्रस्ताव सभा में रखा गया.

    जिससे हंगामा हुआ जिसमें विपक्षी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुट नेता हिदायतखान रूम खान अपने आठ सदस्य के साथ सभा में पत्र देकर इस प्रस्ताव को विरोध किया. वहीं पार्षद वर्षा बगाडे ने विरोध करते हुए इस प्रस्ताव को खारीज करने के लिए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में धारा 308 के तहत मामला दर्ज किया है. 

    म्हाडा विभाग मुंबई की ओर से पातुर नगर पालिका को 2011 में सात करोड़ रू. की निधि जवाहरलाल नेहरू एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी मुक्त घरकुल योजना के लिए दी गई थी. इस योजना के लिए खेती सर्वे नंबर 446 /1 गरीबों के घरकुल के लिए नगर पालिका को खेती के मालिक सैयद अकबर अब्दुल्ला ने खरीदी कर नि:शुल्क दान के स्वरूप में दी. लेकिन यह योजना पूर्ण रूप से सफल नही हुई. वहीं योजना की 4 करोड़ की निधि वापस चली गयी.

    यह योजना बंद होने से खेती के मालिक सैयद अकबर अब्दुल्ला ने 3 साल पूर्व खेती नि:शुल्क वापस देने की मांग करने पर 17 अक्टूबर 2017 को नगर पालिका में प्रस्ताव पारित किया गया था. लेकिन नगर परिषद नगर पंचायत अधिनियम 1965 की धारा 22 (1) के अनुसार किसी भी स्थावर मालमत्ता देने के पूर्व सरकार द्वारा अनुमति लेने की आवश्यकता होने का आदेश अकोला जिलाधिकारी ने पातुर नगर परिषद मुख्याधिकारी सोनाली यादव द्वारा मामला दर्ज करने पर फैसला दिया था.

    इस प्रस्ताव में खेती नि:शुल्क वापस देने का समावेश नही होने से 24 मार्च 2021 को फिर से नगर पालिका में सभा में 446/ 1 की खेती वापस देने के बारे में प्रस्ताव को रखा गया. जिसमें विरोधी गुट के राष्ट्रवादी काँग्रेस नेता हिदायत खान रूम खान ने अपने 8 विपक्षी सदस्य दल के साथ में इस प्रस्ताव पर आपत्ती जताई तथा पिछले 24 मार्च 2021 की सभा में  प्रस्ताव बहुमत से पारित करने का झूठा प्रस्ताव पारित करने पर भी आपत्ती जताई.

    पार्षद वर्षा बगाडे ने आपत्ती जता कर यह मामला अकोला जिलाधिकारी के न्यायालय में उक्त प्रस्ताव गैर कानूनी तरीके से लिया गया जिसको खारीज करने की मांग कर महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायत अधिनियम 1965 की धारा 308 के तहत मामला दाखिल किया गया है.

    पातुर शहर में सैंकड़ों गरीब मजदूर रहते है. उनका अपना कोई घर नही है. खेती सर्वे नंबर 446/1 में घरकुल योजना में गरीबों के लिए घरकुल का निर्माण करना चाहिए. 446 /1 खेती मालिक को वापस करने के प्रस्ताव पर मुख्याधिकारी को पत्र देकर सभा में विरोध किया गया.- हिदायत खान रूम खान,राष्ट्रवादी विपक्षी गुटनेता तथा पूर्व नगराध्यक्ष,नगर परिषद पातुर.

    खेती सर्वे नंबर 446/1 में घरकुल योजना सफल नही हुई. जिससे इस योजना के कई लाभार्थी घरकुल से वंचित हो गए है. ऐसे गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब मजदूर के लिए इस खेती में घरकुल बनाने की आवश्यकता है. खेती मालिक को वापस देने के प्रस्ताव को विरोध कर प्रस्ताव खारीज करने के लिए अकोला जिलाधिकारी कार्यालय में गुहार लगाई है. – वर्षा बगाडे, पार्षद तथा पूर्व उपाध्यक्ष, नगर परिषद पातुर.