अकोला. पातुर पुलिस थाना में कार्यरत सहायक पुलिस उप निरीक्षक श्रीकांत जायभाये ने एक ढाबा चालक से ढाबा शुरू करने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी थी. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग ने जांच पड़ताल किए जाने के बाद यह उजागर हुआ कि शिकायतकर्ता ने किराए से लिया ढाबा शुरू रखने के लिए जायभाये द्वारा शिकायतकर्ता से पंचों के सामने 5 हजार रु. किश्त के अनुसार रिश्वत मांगी थी. इस कारण मामला दर्ज किया गया.
यह कार्रवाई एसीबी अमरावती के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंजाबराव डोंगरदिवे, पुलिस उप अधीक्षक गजानन पडघन, जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक संतोष शेगांवकर, प्रमोद धानोरकर, पंकज बोरसे, आशीष जाभोले, चालक चंद्रकांत जनबंधु ने की. एसीबी अमरावती विभाग ने नागरिकों से कहा कि कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या उनके द्वारा निजी व्यक्ति ने कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए रिश्वत की मांग की है तो शीघ्र ही एसीबी विभाग से 0721-2552355, 0721-2553055 तथा टोल फ्री क्र.1064 पर संपर्क किया जा सकता है.