31 अगस्त तक जिले में संचारबंदी जारी, प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू व लॉकडाउन

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अकोला. कोरोना संक्रमण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अंतर्गत जिले में 31 अगस्त तक संचारबंदी जारी रहेगी, यह आदेश मिशन बिगेन अंतर्गत जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं. बाजार, दुकान, सब्जी बिक्री, फल यार्ड, पेट्रोल पम्प, बैंक, सलून आदि के लिए पूर्व में जारी के किए गए आदेश 31 अगस्त तक कायम रहेंगे. अगस्त माह के प्रत्येक रविवार को कर्फ्यू व लॉकडाऊन रहेगा.

जिलाधिकारी ने सम-विषम तिथि के अनुसार दुकानें शुरु करने का आदेश रद्द किया है. अब दोनों ओर की दुकाने सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से सायं 7 बजे तक नियम व शर्तों के अनुसार शुरु रखे जा सकेंगे. मॉल व मार्केट कॉम्प्लेक्स में स्थित रेस्टारेंट में पार्सल सुविधा रहेगी. शराब बिक्री पूर्व आदेश के अनुसार शुरु रहेगी. जिन व्यक्तियों को निर्माण कार्य की अनुमति दी गयी है वे कार्य शुरु कर सकेंगे. इसी तरह मानसून पूर्व किए जानेवाले कार्य जारी रखे जा सकते हैं.

रेस्टारेंट व खाद्यगृह घर पहुंच सेवा दे सकेंगे, ऑनलाइन शिक्षा व संबंधित उपक्रमों को अनुमति रहेगी. तकनीकी कार्य करनेवालों की अनुमति अनुज्ञेय रहेगी. वाहन दुरुस्ती गॅरेज, कार्यशाला तय समय में शुरु रखी जाएगी. जिला अंतर्गत गतिविधियों को अनुमति दी गयी है. ग्राहक समीप के बाजार में जायें, भीड़ कम करें, विवाह समारोह व अंतिम संस्कार के लिए पूर्व आदेश जारी रहेंगे. समाचार पत्र वितरण व छपाई कार्य शुरु रहेगा. सभी तरह के शैक्षणिक कार्यालय, विद्यापीठ, मवि और शालाओं के कार्य शुरु रखने की अनुमति दी गयी है.

सलून, ब्यूटी पार्लर पूर्व की तरह शुरु रखे जाएंगे. आऊट डोअर गेम्स को 5 अगस्त से शुरु करने की अनुमति दी जाएगी लेकिन जलतरण तालाब शुरु करने की अनुमति नहीं है. यातायात के लिए टैक्सी, कॅब और अॅग्रिगेटर के लिए 1 प्लस 3, ऑटो रिक्शा में 1 प्लस 2, चार पहियोवाली गाड़ी में 1 प्लस 3 तथा दुपहिया वाहनों पर 1 प्लस 1 व्यक्ति की मास्क व हैल्मेट सहित अनुमति दी गयी है. अगस्त माह में आनेवाले सभी रविवार के दिन अत्यावश्यक सेवाएं शर्तो के अनुसार शुरु रखी जा सकेगी.

कर्फ्यू के आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की जा सकती है. शनिवार की सायं 7 बजे से सोमवार की सुबह 9 बजे तक धारा 144 जारी रहेगी. इस बीच दूध बिक्री, दूध वितरण का समय सुबह 6 से 9 व सायं 5 से 7 रहेगा. अस्पताल नियमित समयानुसार शुरु रहेंगे. शहर के 5 पेट्रोल पम्प सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक अत्यावश्यक सेवा कार्य के लिए शुरु रहेंगे. प्रत्येक तहसील में एक पेट्रोल पम्प शुरु रखा जाएगा. सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है.

सोशल डिस्टेन्सिंग नियमों का पालन करना जरुरी है. 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित जमा होने पर पाबंदी है अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है. सभा, मेला, कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी. सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे. संचारबंदी की समयावधि में शाला, मवि, निजी टयूशन कक्ष, कोचिंग क्लासेस, सिनेमागृह, व्यायाम शालाएं, तालाब, नाट्यगृह आदि बंद रहेंगे. धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है. यह आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं.