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अकोला. अकोला जिले में होटल, गेस्ट हाउस और लॉजेस है. उसी क्षमता के अनुसार 33 प्रतिशत शुरू रखने के आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने दिए हैं. इस संदर्भ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नियम शर्ते रखी गई है. जिसके अनुसार मूलभूत व्यवस्था रखनी होगी. मार्गदर्शक तत्वों को दर्शाना आवश्यक है. परिसर में पार्किग के लिए भीड़ न हो इसकी व्यवस्था करनी होगी. कतार में रहने सामाजिक दूरी तय करने के लिए निशान कर सार्वजनिक स्थल पर बैठने की व्यवस्था करनी होगी. आनेवाले ग्राहक को सेनिटाइजर उपलब्ध करवाना होगा. होटल में आनेवाले अतिथियों तथा होटल के कर्मचारियों को मास्क कवर उपलब्ध करवाना होगा.

होटल चालक को आर्डर की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था करनी होगी. लिफ्ट में सीमित मर्यादा रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.  होटल में आनेवाले व्यक्ति को पहचान पत्र व प्रतिज्ञा लेख काउंटर पर देना बंधनकारक है. होटल में आनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को आरोग्य सेतु एप का उपयोग करना बंधनकारक रहेगा.

जिलाधिकारी ने आदेश में कहा कि मनपा क्षेत्र में आयुक्त, नप क्षेत्र में मुख्याधिकारी व अन्य क्षेत्रों में एसडीओ, तहसीलदार को जांच करने के आदेश है. पुलिस विभाग भी अतिथियों की जानकारी पास में रखें. यह आदेश 31 जुलाई की मध्यरात तक लागू रहेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले संबंधित व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आदेश जिलाधिकारी ने दिए हैं.