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  • 12 लाईसेन्स दो माह के लिए
  • 6 कायम स्वरुपी रद्द

अकोला. जिला कृषि अधीक्षक तथा लाईसेन्स अधिकारियों द्वारा अकोला जिले के 18 रासायनिक खाद विक्रेताओं के लाईसेन्स रद्द कर दिये जाने से खलबली मची. इसमें से 12 लाईसेन्स दो माह के लिए तथा 6 लाईसेन्स कायम स्वरुपी रद्द किए गए हैं. इस बीच लाईसेन्स रद्द किए जाने के बाद अकोला जिले में रासायनिक खाद विक्रेता अमरावती के विभागीय कृषि सह संचालक की ओर अपील कर सकते हैं, यह जानकारी कृषि विभाग के सूत्रों ने दी है.

बीजों की खरीदी बिक्री के साथ ही रासायनिक खादों की खरीदी-बिक्री की प्रति माह रिपोर्ट जिला कृषि अधीक्षक कार्यालय में प्रस्तुत करना बंधनकारक है लेकिन जिले के अधिकतर रासायनिक खाद विक्रेताओं से प्रति माह रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर कार्रवाई की गयी. यह कार्रवाई खाद नियंत्रण आदेश 1985 धारा 35 (1) (अ) (ब) का उल्लंघन बताकर जिला कृषि अधीक्षक तथा लाईसेन्स अधिकारी मोहन वाघ ने रासायनिक खाद विक्रेताओं के लाईसेन्स रद्द किए जाने की जानकारी दी.

इस वर्ष खरीफ मौसम में सोयाबीन बीज अंकुरित न होने की शिकायतें किसानों द्वारा मिली है जिससे बीज कंपनियों सहित बीज विक्रेताओं पर भी कृषि विभाग की नजर रही. कुछ माह पूर्व अकोला जिले में 300 से अधिक बीज विक्रेताओं को नोटिसें दी गयी थी और अब 18 रासायनिक खाद विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए उनके लाईसेन्स रद्द कर दिये गये, जिसमें अकोला शहर सहित तेल्हारा तहसील के हिवरखेड़, अड़गांव, अकोट के रासायनिक खाद विक्रेताओं का समावेश हैं. यह जानकारी कृषि विभाग अकोला के गुण नियंत्रक अधिकारी नितिन लोखंडे ने दी है.