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अकोला. ग्रामसेवक पर प्राणघातक हमला करने के प्रकरण में पहले जिला व सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई. ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान, उम्मीदवार आवेदन की जांच के दिन, ग्रामसेवक को पिता और पुत्र द्वारा पीटा गया जो कि उम्मीदवार थे. उनके खिलाफ बालापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

अदालत ने पिता को तीन साल की जेल और पुत्र को पांच साल जेल की सजा सुनाई. युसूफ शाह बिस्मिल्लाह शाह और उनके बेटे आसिफ शाह यूसुफ शाह ने हातरुण ग्राम पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था. 26 जुलाई 2010 को आवेदनों की जांच की जानी थी. इस बीच, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने कर रसीद पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई.

पिता और पुत्र ने कहा था कि उन्होंने तीन दिन पहले कर का भुगतान किया है, लेकिन ग्रामसेवक अनंत महल्ले ने कहा कि आरोपियों ने 24 घंटे पहले कर का भुगतान किया जिससे आरोपियों ने ग्रामसेवक पर प्राणघातक हमला किया था. ग्रामसेवक ने आरोपी के खिलाफ बालापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने उस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

इस मामले की पहले जिला और सत्र न्यायाधीश जी.जी. भालचंद्र की अदालत में सुनवाई हुई. सरकारी पक्ष और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी की उम्र पर विचार करते हुए आरोपी के पिता को तीन साल की कैद और आरोपी पुत्र को पांच साल कैद की सजा सुनाई.