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अकोला. कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की मार्गदर्शन सूचनाओं के अनुसार जिले में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा राज्य से आनेवाले व्यक्तियों के लिए जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने एक आदेश द्वारा नियमावली जारी की है. 

रेल यात्रियों के लिए नियमावली

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा राज्य से अकोला जिले में रेल से आनेवाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर जांच की गयी निगेटिव रिपोर्ट रखना जरूरी है, रेल से महाराष्ट्र प्रवेश करने के 96 घंटों के भीतर आरटी-पीसीआर जांच के लिए सैम्पल दिए जाए, जिन यात्रियों के पास आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं है ऐसे यात्रियों की स्क्रिनिंग कर जांच की जाए, इसकी जिम्मेदारी रेल विभाग की रहेगी, लक्षण न पाए जाने पर यात्री को घर जाने की अनुमति रहेगी तथा लक्षण पाए जाने पर यात्री का विलगीकरण करें या होम क्वारंटीन में रखे और यात्री की ऍन्टिजेन टेस्ट की जाए, उस यात्री के टेस्ट निगेटिव आने पर ही यात्री को घर जाने की अनुमति रहेगी. जो यात्री कोविड परीक्षण से गुजरते हैं या बाधित पाए जाते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार निकटतम कोविड देखभाल केंद्र (सीसीसी) में भर्ती कराया जाना चाहिए और संबंधित यात्री से लागत वसूल की जानी चाहिए. इसी तरह, उपरोक्त राज्यों से आने वाले यात्रियों को आरक्षित कोच के अनुसार निर्धारित समय में संबंधित कोच में नियुक्त किए गए टी.सी. द्वारा जांच की जानी चाहिए.

रास्तों से आनेवाले यात्रियों के लिए नियमावली

दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा राज्य में आनेवाले यात्रियों के लिए जिले में प्रवेश करते समय स्क्रिनिंग करने के लिए संबंधित तहसीलदार तथा इंसीडेट कमांडर, जिला शल्य चिकित्सक, सामान्य अस्पताल व जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जि.प. के पथक आदि द्वारा पूरा नियोजन कर आवश्यक कार्यवाही करें. लक्षण न पाए जानेवाले यात्रियों को जिले में प्रवेश दे, जिन यात्रियों में लक्षण दिखाई देते हैं ऐसे यात्रियों को वापिस जाने की अनुमति रहेगी, लक्षण पाए गए यात्रियों की एन्टिजेन टेस्ट की जाए, रिपोर्ट निगेटिव आने पर यात्री आगे की यात्रा कर सकेंगे. जो यात्री कोविड जांच नहीं करेंगे या बाधित पाए जाने पर कोविड केअर सेंटर में भर्ती किया जाए. जांच के लिए आनेवाला खर्च संबंधित यात्री से वसूल किया जाए, सामान्य नागरिकों के लिए यह भी अनिवार्य होगा कि वे उपरोक्त राज्यों से आने वाले यात्रियों के बारे में स्थानीय प्रशासन को सूचित करें. दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा राज्यों से जिले में आने वाले यात्रियों को तहसील स्तर नियंत्रण कक्ष और नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका नियंत्रण कक्ष में जानकारी प्रदान करना आवश्यक है.

नियमानुसार जानकारी नहीं देने वाले यात्रियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. यदि इन चार राज्यों से आने वाले यात्री की जांच नहीं की गई है, तो उसकी जांच व्यवस्था जिला सर्जन द्वारा की जानी चाहिए. रेलवे प्रशासन को इन चार राज्यों में आने वाले यात्रियों के बारे में जिला प्रशासन को सूचित करना अनिवार्य होगा. कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. आदेश में यह भी कहा गया है कि जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन न हो इसका ध्यान रखें.