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    अकोला. सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा 31 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लाकडाउन लगाया गया था. इसमें जीवनवाश्यक वस्तुओं के प्रतिष्ठान जिसमें दूध, फल, सब्जी, किराणा आदि प्रतिष्ठानों को सुबह 7 से 11 बजे तक छूट दी गयी थी. अन्य सभी प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद थे. अब सभी दुकानों को 1 जून से जिला प्रशासन ने सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. 

    दोपहर 2 बजे तक अनुमति

    जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर द्वारा नए आदेश में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 15 जून की रात 12 बजे तक लाकडाउन आगे बढ़ाया गया है. उस अनुसार अब किराणा, औषधि आदि के प्रतिष्ठान सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे. इसी तरह बिगर अत्यावश्यक दुकानें और प्रतिष्ठान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेंगे तथा शनिवार व रविवार पूरी तरह से बंद रहेंगे.

    फल, सब्जी सब्जियों की दुकानें घर पहुंच वितरण के साथ सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक की जा सकेगी. दूध, दुग्धजन्य पदार्थों की बिक्री (डेअरी, बेकरी) सुबह 7 से दोपहर 2 तथा शाम 5 से शाम 7 बजे तक नियमित समयानुसार शुरू रहेगी. शराब बिक्री सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेंगी.

    कृषि सेवा केंद्र

    कृषि सेवा केंद्र, कृषि निविष्ठा दुकानें, कृषि प्रक्रिया उद्योग, कृषि औजार, खेती उत्पादन संबंधित दुकानें सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक शुरू रहेंगे. कृषि उपज बाजार समिति सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेगी. 

    वित्तीय संस्थाएं व कार्यालय

    सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बिगर बैंकिंग वित्तिय संस्था, सुक्ष्म वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, पथपेढी, बीमा, पोस्ट पेमेंट बैंक, आर्थिक संबंधित सभी वित्तीय संस्थाएं सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ शुरू रहेंगे. सीएससी सेंटर (कॉमस सर्विसेस) सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेंगे. सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्यालय व प्रतिष्ठान 25 प्रश कर्मचारियों की क्षमता के साथ शुरू रहेंगे.

    रेस्टारंट, भोजनालय, उपहारगृह

    रेस्टारंट, भोजनालय, उपहारगृह के लिए सुबह 7 से रात 8 बजे तक घर पहुंच पार्सल सेवा के लिए अनुमति रहेगी. शिवभोजन थाली नियमित समयानुसार शुरू रहेगी.

    पेट्रोल पम्प, सीएनजी गैस पम्प शुरू रहेंगे

    सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक पेट्रोल, डीजल पम्प, सीएनजी गैस पम्प सभी के लिए शुरू रहेंगे. इसी तरह अत्यावश्यक सेवाओं के लिए दोपहर 2 से रात 8 बजे तक पेट्रोल पम्प शुरू रखने की अनुमति दी गयी है. जिसमें सरकारी अधिकारियों, कर्मियों, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित लोग, प्रसारमाध्यम के प्रतिनिधि आदि के लिए रात 8 बजे तक पेट्रोल मिल सकेगा. एमआईडीसी तथा राजमार्ग पर स्थित पेट्रोल पम्प नियमित समयानुसार शुरू रहेंगे.

    दोपहर 3 बजे के बाद प्रतिबंध जारी

    दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को अत्यावश्यक व चिकित्सा कारणों के अलावा घर से बाहर निकलने की लिए पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. सलून, ब्यूटी पार्लर, शालाएं, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग क्लास यह पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे. केवल आनलाइन शिक्षा के लिए अनुमति रहेगी. स्वागत समारोह, मंगल कार्यालय यह पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे. विवाह समारोह सरल पद्धति से घरेलू स्वरूप में 25 व्यक्तियों की उपस्थित में केवल दो घंटों की अवधि के लिए आयोजित करने हेतु अनुमति रहेगी. 

    रमाकांत खेतान

    होलसेल किराणा मर्चंट एसो. तथा अकोला जनता बैंक के अध्यक्ष रमाकांत खेतान से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जीवनावश्यक वस्तुओं के साथ साथ सभी प्रतिष्ठानों को दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी है. आनेवाले समय में जैसे जैसे कोरोना के रोगी कम होंगे वैसे वैसे जिला प्रशासन ने प्रतिष्ठानों को खोलने का समय बढ़ाना चाहिए. इसी तरह लोगों ने भी कोरोना के प्रसार को रोकने ले लिए सरकारी सूचनाओं को पूरी तरह से पालन करना चाहिए. 

    वसंत खंडेलवाल

    स्थानीय खंडेलवाल अलंकार केंद्र के संचालक वसंत खंडेलवाल ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा दोपहर 2 बजे तक सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दी गयी है, यह ठीक है. आनेवाले समय में जैसे जैसे कोरोना का प्रसार कम होगा, उसी अनुसार प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों के खोलने का समय बढ़ाना चाहिए और सभी लोगों ने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए प्रशासन की सूचनाओं का पालन करना चाहिए.