जनता के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों का परीक्षण किया जाएगा -जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर

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अकोला. अनलॉकडाउन के बाद, सभी प्रतिष्ठानों, मनोरंजन केंद्रों के साथ-साथ व्यावसायिक परिसरों को शुरू किया गया है. इसलिए, ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर कोविड -19 महामारी की प्रादुर्भाव और प्रसार की संभावना को देखते हुए, एहतियाती उपाय के रूप में, जो लोग जनता के सीधे संपर्क में आते हैं, उनका कोविड -19 का प्रत्यक्ष परीक्षण करने तथा पॉजिटिव व्यक्तियों की खोज करने के आदेश जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने जारी किए हैं. यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, भारतीय संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 के अंतर्गत जारी किए गए हैं.

सुपर स्प्रेडर के रूप में परीक्षण किए जाने वाले घटकों में दिल्‍ली, राजस्थान, गुजरात व गोवा इन चार राज्यों से आनेवाले यात्री, कृषि उपज बाजार समिति, धार्मिक स्थल, किराणा व्यवसायी, शॉपिंग मॉल, साप्ताहिक बाजार, राशन दुकानदार, प्रशिक्षण केंद्र, योगा, जीम, सिनेमा हॉल, मनोरंजन केंद्र, सब्जी एवं फल विक्रेता, दुध विक्रेता, डेअरी, तिपहिया और चौपहिया वाहन चालक, खरीदी बिक्री पंजीयन कार्यालय, सलून, पेट्रोल पम्प धारक व कर्मचारी, कपड़ा विक्रेता, स्वीटमार्ट, सभी मेडिकल, एम्बुलेन्स चालक, जनता के सीधे संपर्क में आनेवाले सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी, समाचार पत्र विक्रेता, पानी की दुकान, भेल पूरी विक्रेता, चाय विक्रेता आदि को प्राथमिकता दी जाती है.