अकोला. अक्सर बाइक मालिक लाइसेंस, वाहन दस्तावेज, बीमा जैसे महत्वपूर्ण मामलों की अनदेखी करते हैं. यदि यातायात पुलिस या आरटीओ द्वारा जांच की जाती है तो उन्हें दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस की नजर आपके वाहन के साइड मिरर पर भी रहेगी. यदि वाहन में साईड मीरर नहीं है, तो 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
पिछले कुछ वर्षों में शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात में काफी वृद्धि हुई है. इसलिए, यदि दोपहिया वाहन में दोनों तरफ साईड मीरर नहीं है, तो मुड़ते समय पीछे से आनेवाला वाहन दिखाई नहीं देगा. नतीजतन, एक तेज गति वाले दोपहिया वाहन के पीछे चलने वाले वाहन के टकराने की काफी संभावना रहती है. इससे अक्सर छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं.
अगर हाईवे पर वही घटना होती है, तो यह घटना घातक है. इसलिए, ट्रैफिक ब्रांच के प्रमुख गजानन शेलके ने वाहन मालिकों को अनुशासित करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है.
अकोला शहर में बड़े प्रमाण में यातायात बढ़ गया है. यदि बाइक में साइड मिरर नहीं है, तो मोड़ते समय दुर्घटना की संभावना है. वाहन मालिकों को सुरक्षा के लिए बाइक को साईड मिरर लगाना चाहिए. अन्यथा 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.-गजानन शेलके, शहर यातायात शाखा प्रमुख.