अकोला. जिले में कोविड-19 का संक्रमण ध्यान में रखकर व सरकार के मार्गदर्शक सूचना के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक उपाययोजना के अंतर्गत जिलाधिकारी जीतेंद्र पापलकर ने आदेश जारी किए है. जिसमें सभी प्रकार की सेवा अंतर्गत प्रतिष्ठानें, दूकानें अगले आदेश तक सुबह 9 से शाम 7 बजे तक शुरू रहेंगी. खाद्यगृह, रेस्टोरेन्ट के किचन सुबह 9 से रात 8 बजे तक शुरू रहेंगे, सिर्फ पार्सल सुविधा के लिए अनुमति रहेंगी.
रात का कर्फ्यू का आदेश कायम
सार्वजनिक स्थान, बाग बगीचे यह रात 8 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे. विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्तियों को उपस्थिति की अनुमति रहेंगी तथा अंतिम संस्कार के लिए 20 व्यक्तियों को उपस्थिति की अनुमति है. जिले शहरी व ग्रामीण भागों के साप्ताहिक बाजार 5 अप्रैल से शुरू किए जा सकेंगे लेकिन कोविड नियमों का पालन किया जाना जरूरी है.