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Published: Mar 26, 2022 12:52 PM IST

Court Orderमद्रास HC : भगवान भी करेंगे अतिक्रमण तो कोर्ट उन्हें भी देगा जमीन खाली करने का आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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नई दिल्ली/चेन्नई. एक बड़ी खबर के अनुसार अब मद्रास हाई कोर्ट (Madras High court)ने पुरजोर कहा है कि,अगर भगवान भी सार्वजनिक जमीन पर कब्‍जा (Encroaches) करते हैं तो कोर्ट इस तरह के अतिक्रमण को भी हटाने का आदेश देगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, ऐसा करना इसीलिए जरूरी है ताकि लोगों का देश के कानून में विश्‍वास बना रहे और सार्वजनिक जमीन पर  कोई भी कब्‍जा ना करें।

इस बाबत  न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश ने नमक्कल मंदिर की एक अपील को खारिज करते हुए उक्त टिप्पणी उनके लिए की जिन्‍होंने सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण किया हुआ है। इस पर जज ने बीते शुक्रवार को अपने फैसले में कहा,’अदालतों को भगवान के नाम पर अतिक्रमण और मंदिर का निर्माण करके अब और धोखा नहीं दिया जा सकता है।’

सार्वजनिक स्‍थल पर मंदिर भी नहीं मंजूर 

दरअसल कोर्ट ने  अरुलमिघू पालपट्टराई मरिअम्मन तिरुकोविल की अपील को खारिज करते हुए जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि, “इस अदालत के विचार में जो कोई भी सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण करने का अवैध काम करता है, भले ही वह एक मंदिर हो, उसे ऐसा करने से बिल्कुल रोका जाना चाहिए। वह पूरी तरह से अवैध है।”  इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि  यदि सार्वजनिक सड़क पर कोई ऐसा निर्माण होता है जिससे जनता को दिक्‍कत होती है तो ऐसे निर्माण बिल्कुल ही हटा देना चाह‍िए।