कार

Published: Mar 05, 2021 02:51 PM IST

प्रस्ताव1 अप्रैल से कार के लिए अनिवार्य होगा ये सेफ्टी नियम, सरकार जल्द जारी करेगी नोटिफिकेशन

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Credit:GOOGLE

नई दिल्ली: यदि आप अधिकतर कार से सफर करते हैं फिर आपकी सेफ्टी (Safety) और मजबूत होने वाली है। देश के परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने कानून मंत्रालय (Law Ministry) के पास फ्रंट एयरबैग (Front Airbags) से संबंधित एक प्रस्ताव भेजा था जो अब मंजूर (Approved) कर लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही यह प्रस्ताव फाइनल होकर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 

आने वाले 1 अप्रैल से हर कार में ड्राइवर के साथ – साथ पैसेंजर की तरफ भी एयरबैग होना अनिवार्य (Front Airbags Mandatory) होगा। कानून मंत्रालय ने सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Roads and Transport) की तरफ से भेजे गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, अगले तीन दिनों में इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2021 के बाद बनी कारों पर लागू होगा। मौजूदा मॉडल के लिए यह नियम 31 अगस्त से लागू होगा।

इस नियम को लागू करने की मुख्य वजह है जनता की सुरक्षा। फ्रंट एयरबैग लगने से दुर्घटनाओं में सहयात्री की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी। क्योंकि देखा गया है कि ज्यादातर दुर्घटनाओं में ड्राइवर तो बच जाते हैं किंतु सहयात्रियों की मौत हो जाती है। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए सरकार अब सहयात्रियों के लिए भी सुरक्षा और मजबूत कर रही है।

नोटिफिकेशन के मुताबिक, फिलहाल सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों में 31 अगस्त तक एयरबैग लगाने अनिवार्य हो जाएंगे। कार ने नए मॉडल में यह नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा।