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Published: Apr 01, 2023 03:45 PM IST

New Deadline For Jewelersसरकार का बड़ा फैसला, बिना हॉलमार्क वाले आभूषण अब 30 जून तक बेचे जा सकेंगे

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई: सरकार ने सुनार और जौहरियों को बड़ी राहत दी है। अब ज्वैलर्स बिना हॉलमार्क वाले आभूषण बेच सकेंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए समय सीमा तय कर दी है। सरकार की घोषणा के अनुसार 30 जून तक सुनार बिना हॉलमार्क के अपने आभूषणों का स्टॉक बेच सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आज यानी 1 अप्रैल से बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है।

ज्वैलर्स और सुनारों को बड़ी राहत 

हालांकि सरकार के इस ऐलान से ठीक एक दिन पहले ज्वैलर्स और सुनारों को बड़ी राहत मिली है। सरकार ने लगभग 16,000 ज्वैलर्स को 30 जून तक घोषित पुराने हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण बेचने की अनुमति दी है। अब उन्हें अपना स्टॉक पूरा करने के लिए तीन महीने का और समय मिला है। हालांकि, यह छूट जुलाई 2021 से पहले निर्मित आभूषणों पर लागू है। सरकार के इस बड़े फैसले से करीब 16 हजार ज्वैलर्स को फायदा होने वाला है। सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने 2020 में सोने के आभूषणों के हॉलमार्किंग आदेश को संशोधित किया है। इसके तहत पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के अपने स्टॉक की जानकारी देने वाले ज्वैलर्स को इसे बेचने के लिए 30 जून, 2023 की समय सीमा दी गई है।

3 महीनों के भीतर अपने पुराने गहनों के स्टॉक को करना है खत्म 

बता दें, देश में 1.56 लाख पंजीकृत सुनार हैं, जिनमें से 16,243 जौहरियों ने अपने पुराने हॉलमार्क वाले आभूषणों के स्टॉक का खुलासा कर दिया है। यह 3 महीने का अतिरिक्त समय सिर्फ 16 हजार लोगों को दिया गया है। सरकार की घोषणा के अनुसार 30 जून के बाद बिना हॉलमार्क वाले आभूषण बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्हें इन 3 महीनों के भीतर अपने पुराने गहनों के स्टॉक को खत्म करना है। आपको बता दें सरकार और भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने 1 अप्रैल से सोने के आभूषणों के लिए 6 अंकों का HUID लागू कर दिया है। यह 6 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक सभी सोने के आभूषणों पर अनिवार्य है।