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Published: Jul 12, 2023 08:14 AM ISTGST Council Meetआम लोगों को बड़ी राहत! कैंसर की दवा से लेकर सिनेमा हॉल के पॉपकॉर्न तक ये सब हुआ सस्ता, यहां देखें कितना लगेगा टैक्स
नई दिल्ली. बीते मंगलवार, GST काउंसिल (GST Council Meet) की 50वीं मीटिंग हुई। वहीं GST की इस ऐतिहासिक मीटिंग में कुछ ऐसे फैसले हुए जो आम लोगों को काफी राहत दे गए। जी हां, वो थे कैंसर जैसी बीमारी की दवा पर GST को पूरी तरह से मुक्त कर देना। साथ ही सिनेमा प्रेमियों को भी सरकार ने राहत देते हुए सिनेमा हॉल में खाने-पीने के सामान पर GST को कम कर दिया गया है। आइए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं।
क्या है नई GST दरें
- GST काउंसिल के अन्सुआर सिनेप्लेक्स के अंदर रेस्तरां पर पहले के 18% के मुकाबले 5 % जीएसटी लगेगा।
- कई प्रोडक्ट्स में GST की दर को 5%करने का ऐलान।
- इनमें अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूबल पेस्ट शामिल हैं।
- इनमें टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।
- कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और रेयर डिजीज के इलाज में यूज होने वाले स्पेशल मेडिकल फूड के इंपोर्ट पर GST से छूट। मौजूदा समय में दवा पर 12% इंटीग्रेटिड GSTलगता है।
- GSTकाउंसिल की बैठक में IGST घटाकर जीरो करने का फैसला। इस दवा के एक डोज की कीमत 63 लाख रुपये है।
इसके अलावा GST काउंसिल की बैठक में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी देने पर आम सहमति न्बानी है। सबसे ख़ास रहा है सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती का फैसला। इसके पहले विपक्षी दलों के शासन वाले विभिन्न राज्यों ने GST काउंसिल की 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष केंद्र के उस फैसले पर चिंता जताई, जिसमें ईडी को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से सूचना साझा करने की अनुमति भी अब दी गई है।