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Published: Nov 25, 2022 01:42 PM IST

Amitabh Bachchanदिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! अमिताभ बच्चन की आवाज, तस्वीर के इस्तेमाल पर लगाई रोक

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की आवाज, तस्वीर आदि के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अमिताभ बच्चन ने एक याचिका दायर करते हुए ‘केबीसी लॉटरी’ चलाने वालों सहित कई लोगों पर ‘‘ एक नामचीन हस्ती होने के नाते उनके प्रचार के अधिकार” का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

बच्चन एक मशहूर रियलिटी शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (केबीसी) के ‘होस्ट’ हैं। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बच्चन एक लोकप्रिय शख्सियत हैं और यदि उन्हें इस स्तर पर राहत नहीं दी गई तो उन्हें एक अपूरणीय क्षति व बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि वादी ने एक पक्षीय अंतरिम राहत हासिल करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त दलील पेश की है। अदालत ने दूरसंचार अधिकारियों को उन वेबसाइट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन पर बच्चन के अधिकारों का उल्लंघन करने वाली सामग्री मौजूद हैं।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को ऐसे संदेशों को प्रसारित करने वाले टेलीफोन नंबर को भी ‘ब्लॉक’ करने का निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि राहत न केवल मुकदमे में नामित लोगों के खिलाफ है, बल्कि उन अनाम या अज्ञात पक्षों के खिलाफ भी है जो बच्चन के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉटरी के अलावा कई अन्य काम भी उनके नाम पर चलाए जा रहे हैं। ऐसी टी-शर्ट भी बेची जा रही हैं, जिन पर उनकी तस्वीर छपी है। (एजेंसी)