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Published: Jun 22, 2022 10:46 AM IST

Vijay Babu Caseकोर्ट ने अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार मामले में दी जमानत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई : केरल उच्च न्यायालय (The Kerala High Court) ने बुधवार, 22 जून को अभिनेता-निर्माता विजय बाबू (Vijay Babu) को बलात्कार के एक मामले में शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दे दी। सोशल मीडिया पर अपनी पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए भी उस पर मामला दर्ज किया गया है। जहां एक अभिनेत्री ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने अग्रिम जमानत याचिका को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया कि अभिनेता की सीमित हिरासत जांच अधिकारी को उपलब्ध होगी।

केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार, 22 जून को अभिनेता-निर्माता विजय बाबू को बलात्कार के एक मामले में शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दे दी।

अदालत ने अभिनेता और शिकायतकर्ता के बीच कथित व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम संदेशों का विस्तार से विश्लेषण करते हुए दोनों के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए पिछले हफ्ते मामले की लंबी सुनवाई की थी। जबकि अदालत के समक्ष पेश किए गए संदेशों की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाली प्रस्तुतियाँ थीं, अधिवक्ता एस राजीव के माध्यम से पेश होने वाले आरोपी ने दावा किया था कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी।