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Published: Aug 05, 2023 12:25 PM ISTJagdish Tytler Bail1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत मंजूर होने पर DSGMC का कोर्ट में प्रदर्शन
नई दिल्ली. जहां बीते शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर (Jagdish Tytler ) को अग्रिम जमानत दे दी थी । वहीं इस बाबत विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने टाइटलर पर कुछ शर्तें भी लगाईं थीं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।इस बाबत आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर पहुंचे।
वहीं आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बाहर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी (DSGMC) के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के बीच मामूली झड़प हो गई। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट रूम का एंट्री गेट बंद कर दिया है।
जानकारी दें कि, तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश क्षेत्र में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे में आग लगा दी गई थी। इसी मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी गई है।