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Published: Nov 11, 2023 09:10 PM IST

Manish Sisodiaपत्नी से मुलाकात के बाद जेल रवाना हुए AAP नेता मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने दी थी ईजाजत

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
मनीष सिसोदिया (PTI Photo)

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता ओर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) अदालत से अनुमति मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने तिहाड़ जेल से घर पहुंचे थे। वहीं, बीमार पत्नी से मिलने के बाद अपने आवास से रवाना हुए। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को अपने आवास पर बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी थी।

जानकारी के लिए बता दें कि मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक छह घंटे के लिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। सिसोदिया पुलिस वाहन से मथुरा रोड स्थित अपने आवास पर सुबह करीब दस बजे पहुंचे। उनके साथ पुलिसकर्मी भी थे।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून में भी सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन वह उनसे मुलाकात नहीं कर सके थे, क्योंकि सीमा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सिसोदिया की पत्नी ‘मल्टीपल स्केलेरोसिस’ से पीड़ित हैं।

अदालत ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने की इजाजत देते हुए उन्हें मीडिया से बात न करने या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न होने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को फरवरी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले, वह अरविंद केजरीवाल सरकार में उपमुख्यमंत्री थे। उनके पास कई अन्य विभाग भी थे। हाल में उच्चतम न्यायालय ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

26 फरवरी को CBI ने किया गिरफ्तार

बता दें कि कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े CBI और ED के मामलों की सुनवाई कर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया CBI के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। इस मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 

 सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज

दोनों मामलों में सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।(भाषा इनपुट के साथ)