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Published: Nov 16, 2022 03:02 PM IST

Johnson Baby Powderजॉनसन एंड जॉनसन के मुलुंड प्लांट में निर्मित बेबी पाउडर की ब्रिकी पर लगी रोक, बॉम्बे HC ने फिर दिए जांच के आदेश

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media

नई दिल्ली/मुंबई. आज यानी बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने ‘जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर’ (Johnson & Johnson Baby Powder) का फिर से टेस्ट करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसके लिए फिर से नमूने लेने और दो सरकारी और एक प्राइवेट लैब में सैंपल भेजने को कहा है। वहीं अब कोर्ट में इस बाबत अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। इस दौरान कंपनी पाउडर का प्रोडक्शन तो कर सकेगी, लेकिन बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से रोक रहेगी।हालांकि ये आदेश सिर्फ महाराष्ट्र के मुलुंड प्लांट के लिए ही प्रभावी रहेगा।

गौरतलब है कि बीते सितम्बर को, महाराष्ट्र (Maharashtra) के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने अब जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड (Johnson & Johnson Private Limited) कंपनी के बेबी पाउडर (Baby Powder) का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था।  

घटना पर महाराष्ट्र FDA ने  बाकायदा एक प्रेस रिलीज में बताया था कि जॉनसन बेबी पाउडर नवजात बच्चों की स्किन पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है।दरअसल तब यहां लैब टेस्ट में बेबी पाउडर के सैंपल में pH लेवल तय मानकों के हिसाब का बिल्कुल नहीं पाया गया था। तब ये सभी सैंपल पुणे और नासिक से लिए गए थे। इसके बाद FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा था।यह आदेश भी दिया था कि, इस प्रोडक्ट का सारा स्टॉक तुरंत बाजार से वापस बुलाया जाए। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने एजेंसी की इस रिपोर्ट को मानने से साफ़ इनकार करते हुए इसे सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी को भी बजने की बात कही थी।