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Published: Jan 21, 2022 06:41 PM IST

Corona Vaccineबॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र, महाराष्ट्र सरकार से वैक्सीन की बूस्टर खुराक के संबंध में नीति पर मांगा जवाब

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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अदालत ने टीके के बूस्टर डोज संबंधी नीति पर केन्द्र, महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने कोविड टीके की बूस्टर खुराक लगाने के बारे में नीति बनाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर शुक्रवार को केन्द्र सरकार (Center Government), महाराष्ट्र सरकार (State Government) और बीएमसी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया ।

केन्द्र की ओर से अधिवक्ता आदित्य ठक्कर ने मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अनिल किलोर की खंडपीठ को बताया कि वरिष्ठ नागरिकों और कोरोना योद्धाओं को बूस्टर खुराक लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जा चुके हैं। इस पर पीठ ने केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगरपालिका को 10 दिन के भीतर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। 

जनहित याचिका दायर करने वाले वकीलों ध्रुती कपाड़िया और कुणाल तिवारी ने कहा कि कोविड-19 के तीसरे लहर की आशंका है, इसलिए पात्र लोगों को बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है। मामले पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है।(एजेंसी)