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Published: Mar 05, 2024 04:42 PM IST

West Bengal कलकत्ता HC से बंगाल सरकार को बड़ा झटका, CBI को सौंपी ED अधिकारियों पर हमले की जांच

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

कोलकाता: संदेशखाली मामले पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार (Mamata Banerjee) को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ममता सरकार को ईडी टीम पर हमले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहां शेख की हिरासत मंगलवार 4.30 बजे तक केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए।

मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निर्देश दिया कि निर्देशों का पालन मंगलवार को ही शाम 4.30 बजे तक किया जाए। कोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया है। यही नहीं कोर्ट ने राज्य को सभी कागजात तुरंत जांच एजेंसी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब नजात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज तीनों मामलों को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपा जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि ईडी और राज्य सरकार दोनों ने एकल पीठ के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती देते हुए अलग-अलग अपीलें दायर कीं, जिसमें ईडी अधिकारियों पर उग्र भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की एक संयुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया गया था। यद्यपि ईडी चाहता था कि जांच केवल सीबीआई को हस्तांतरित की जाए, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केवल राज्य पुलिस को दी जाए।

उच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिये जाने के एक दिन बाद राज्य पुलिस ने टीएमसी नेता शेख को गिरफ्तार किया था कि महिलाओं पर कथित यौन अत्याचार और संदेशखालि में जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख को सीबीआई, ईडी या पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है।