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Published: Aug 28, 2021 01:53 PM IST

Corona Updatesकोरोना को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की ताजा गाइडलाइंस, जानें राज्यों को किन बातों को रखना होगा ध्यान

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने शनिवार को कोविड-19 (Covid-19) के संबंध में ताज़ा गाइडलाइंस (Corona Guidelines) जारी करते हुए कोविड-19 के नियमों को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। नए दिशानिर्देशों में राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि, आगामी त्योहारों (Upcoming Festivals) के मौकों पर ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं हो। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि, यह भी सुनिश्चित करें कि, जिन इलाकों में संक्रमण के मामले नहीं हैं या कम हैं, वहां जांच और निगरानी बढ़ा कर उन इलाकों को सुरक्षित रखा जाए। 

गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि, कोविड-19 के नए दिशा निर्देशों में राज्यों से पांच चरण वाली रणनीति – जांच, पता लगाना, उपचार, टीकाकरण और कोविड से बचाव के नियमों का पालन करने पर ध्यान केन्द्रित करें। 

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने जारी कोविड-19 दिशा-निर्देशों को एक और महीने के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाते हुए कहा कि कुछ राज्यों में दिख रहे स्थानीय प्रसार को छोड़कर, वैश्विक महामारी की समूची स्थिति अब राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक स्थिर दिखती है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गए एक जैसे पत्रों में कहा कि कुछ जिलों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या और उच्च संक्रमण दर चिंता का विषय बनी हुई है।

पत्र में उन्होंने कहा, “संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को, अपने जिलों में उच्च संक्रमण दर को देखते हुए, सक्रिय रूप से रोकथाम के उपाय करने चाहिए ताकि मामलों में वृद्धि को प्रभावी ढंग से रोका जा सके और प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा, “संभावित वृद्धि की चेतावनी के संकेतों को जल्दी पहचानना और प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए स्थानीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी, जैसा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 25 अप्रैल और 28 जून की सलाह में उल्लेख किया गया है।”

गृह सचिव ने उन्हें आगामी त्योहारों के सीजन में बड़ी सभाओं से बचने के लिए उपयुक्त उपाय करने की सलाह दी और यदि आवश्यक हो, तो ऐसी सभाओं को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लागू करें। उन्होंने कहा कि सभी भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। 

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)