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Published: Dec 01, 2020 07:14 PM IST

दीपक कोचरमनी लॉन्डरिंग केस में कोर्ट ने दीपक कोचर को जमानत से इनकार किया, अर्जी खारिज

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
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मुंबई: मुंबई (Mumbai) की एक अदालत (Court) ने आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) की पूर्व सीईओ (CEO) चंदा कोचर (Chanda Kocher) के पति और धनशोधन (Money Laundering) मामले के आरोपी कारोबारी दीपक कोचर (Deepak Kocher) की जमानत अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (ED) ने कथित आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन धनशोधन मामले में दीपक कोचर को सितंबर में धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

विशेष पीएमएलए न्यायाधीश पी पी राजवैद्य ने दीपक कोचर की नियमित जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जिसे तकनीकी आधार पर दाखिल किया गया था। अदालत ने पिछले महीने उनकी स्वाभाविक जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने इस आधार पर आवेदन किया था कि ईडी ने निश्चित समय में मामले में आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा कोचर दंपती, वीडियोकॉन समूह के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर धनशोधन का मामला दर्ज किया था। ईडी ने वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी अवैध तरीके से देने के मामले में कोचर दंपती और उनकी कारोबारी इकाइयों के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय किये थे।