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Published: Mar 07, 2022 06:02 PM IST

Co-location Scam Caseअदालत ने NSE की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण को सात दिन की CBI हिरासत में भेजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

 नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna)को एनएसई को-लोकेशन घोटाला मामले (Co-location Scam Case) में सात दिन की हिरासत में लेकर पूछताछ करने की सोमवार को अनुमति दे दी।  

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने सीबीआई और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए 14 दिन की हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने आरोपी को रविवार को गिरफ्तार किया था जब शनिवार को अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सीबीआई ने हाल में मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी। इससे पहले आयकर विभाग ने मुंबई और चेन्नई में रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी।

एनएसई द्वारा प्रदान की जाने वाली को-लोकेशन सुविधा में, ब्रोकर अपने सर्वर को स्टॉक एक्सचेंज परिसर के भीतर रख सकते हैं जिससे उनकी बाजारों तक तेजी से पहुंच हो सके। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ ब्रोकर ने अंदरूनी सूत्रों की मिलीभगत से एल्गोरिदम और को-लोकेशन सुविधा का दुरुपयोग करके अप्रत्याशित लाभ कमाया।