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Published: Jul 02, 2022 07:48 PM IST

Mohammed Zubair Caseअदालत ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देने से किया इनकार, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
Pic: Social Media

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 

दिल्ली पुलिस के विशेष सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा, मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है और न्यायिक रिमांड के लिए हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आईपीसी और 35 एफसीआर अधिनियम की तीन नई धाराएं 201 और 120 लागू की गई हैं। 

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा 

देर शाम अदालत के फिर से बैठने के बाद मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने फैसला यह सुनाया है। इससे पहले दिन में मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर की पांच दिन की हिरासत खत्म होने पर अदालत में कहा था कि उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाना चाहिए।  

मोहम्मद जुबैर को 27 जून को किया था गिरफ्तार 

ज्ञात हो कि, दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को बीते 27 जून को गिरफ्तार किया था। पता हो कि जुबैर की गिरफ्तारी 2018 में किए गए एक ट्वीट को लेकर हुई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी आज जुबैर पर हाल ही में सबूत मिटाने, साजिश रचने और विदेशी चंदे लेने के आरोप में कुछ नई धाराएं लगाई हैं। इसके साथ ही जुबैर का मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली गई है।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर द्वारा साजिश और सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया और कहा कि आरोपी को विदेशों से भी चंदा मिला था।विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 35 को अब FIR में जोड़ा गया है।