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Published: Sep 27, 2022 11:26 AM ISTAAP Vs LG Saxenaदिल्ली HC का 'आप' को तगड़ा झटका, LG के खिलाफ लिखे सभी पोस्ट होगा हटाना
नई दिल्ली. सुबह की अन्य बड़ी खबर के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एलजी वीके सक्सेना (LG V.K Saxena) के पक्ष में अंतरिम आदेश देते हुए आज आम आदमी पार्टी को कहा है कि उनके खिलाफ लिखे गए सभी पोस्ट सोशल मीडिया से वे तुरंत हटाएं। दरअसल एलजी सक्सेना ने अपनी याचिका में कहा था कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ बिना आधार के ‘आप’ मानहानि वाला पोस्ट किए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि, दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना (Delhi LG VK Saxena) ने बीते गुरुवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (आप) और उसके कई नेताओं को उनके और उनके परिवार के खिलाफ ‘झूठे’ आरोप लगाने से रोकने का आग्रह किया था।
इसके अलावा, सक्सेना ने ‘आप’ और उसके नेताओं आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित और जारी किए गए कथित झूठे और अपमानजनक पोस्ट या ट्वीट या वीडियो को हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपये के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग भी की थी।
सक्सेना के वकील ने हाईकोर्ट से ट्विटर और यूट्यूब (गूगल इंक) को वादी और उसके परिवार के सदस्यों की तस्वीरों के साथ ट्वीट, री-ट्वीट, पोस्ट, वीडियो, कैप्शन, टैगलाइन को हटाने या हटाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया था।
दरअसल, ‘आप’ नेताओं ने दावा किया था कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सक्सेना 1,400 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल थे।